नई दिल्ली, 29 मार्च (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दक्षिण भारतीय होटल चेन सर्वना भवन के मालिक पी.राजगोपाल की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी। अदालत ने राजगोपाल को एक कर्मचारी की पत्नी से विवाह के लिए उसकी हत्या अक्टूबर 2001 में करने को लेकर यह सजा सुनाई है।
न्यायमूर्ति एन.वी.रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने राजगोपाल को समर्पण करने के लिए 7 जुलाई तक का समय दिया है।
शीर्ष अदालत का फैसला मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा उसकी उम्रकैद की सजा बरकरार रखने के फैसले पर आया है।
उच्च न्यायालय ने एक निचली अदालत द्वारा दी गई 10 वर्ष की सजा को बढ़ाकर उम्र कैद में बदल दिया था।
राजगोपाल के बेटे पी.आर. शिवकुमार से आईएएनएस द्वारा संपर्क करने पर उन्होंने कहा, “मुझे अभी फैसले के बारे में एक एसएमएस मिला है। मुझे और विवरण मिलने दें।”
सर्वना भवन होटल चेन भारत व विदेश में काफी लोकप्रिय है। इसका प्रबंधन अब शिवकुमार देखते हैं।
राजगोपाल को अपने कर्मचारी प्रिंस शांताकुमार की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। राजगोपाल, शांताकुमार की पत्नी से शादी करना चाहता था।