चंडीगढ़, 16 अक्टूबर (आईएएनएस)। हरियाणा के हिसार कस्बे की एक अदालत ने छल लोगों की हत्या के मामले में स्वंयभू संत रामपाल सहित 14 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। रामपाल नवंबर 2014 से जेल में कैद हैं।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डी. आर. चालिया ने उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई। चालिया ने ही उन्हें 11 अक्टूबर को दोषी करार दिया था।
रामपाल पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
यह अदालत बुधवार को दूसरे हत्या मामले में भी रामपाल को सजा सुनाएगी, जिसके लिए उन्हें पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है।
रामपाल के खिलाफ हत्या के दो मामले हैं, जो हिसार जिले के बरवाला कस्बे के समीप उनके सतलोक आश्रम में हरियाणा पुलिस और उनके समर्थकों के बीच हिंसक झड़प के दौरान छह लोगों की हत्या से संबंधित हैं।
इससे पहले हिसार अदालत ने अगस्त 2017 में रामपाल को दो मामलों में बरी कर दिया था।
रामपाल हत्या की साजिश, देशद्रोह और दंगों के अन्य मामलों का सामना कर रहे हैं। रामपाल ने नवंबर 2014 में अपनी निजी सेना समेत करीबी सहयोगियों के साथ मिलकर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश पर उनकी गिरफ्तारी के लिए आई पुलिस का विरोध किया था और वह सतलोक आश्रम के अंदर छिप गए थे।
रामपाल के पुलिस की पहुंच से दूर बने रहने के कारण हुई हिंसा में पांच महिलाओं और एक नवजात की मौत हो गई थी।