नई दिल्ली- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (17 सितंबर) को बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग वाली याचिका खारिज कर दी. यह याचिका कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की महिला चिकित्सक की रेप और हत्या की घटना के बाद दाखिल की गई थी. याचिका में कहा गया था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद से इस्तीफा दे देना चाहिए. इसके साथ ही याचिका में यह भी आग्रह किया गया था कि न्यायालय ममता बनर्जी को इस्तीफा देने का आदेश जारी करे.
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने इस याचिका को खारिज करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि न्यायालय के पास किसी भी राजनेता से इस्तीफा मांगने का अधिकार नहीं है . पीठ ने कहा, ‘यह न्यायालय किसी राजनीतिक मंच की तरह कार्य नहीं कर सकता, हमारा काम कानूनी मुद्दों का निपटारा करना है.’ पीठ ने याचिका दायर करने वाले वकील को फटकार लगाते हुए कहा कि एक बार के सदस्य के रूप में उन्हें कानूनी अनुशासन का पालन करना चाहिए. प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘हम यहां किसी राजनीतिक व्यक्ति के बारे में आपके विचार सुनने नहीं बैठे हैं. हमारे पास इस प्रकार का आदेश जारी करने का कोई अधिकार नहीं है.’