दिल्ली-हाईकोर्ट ने शुक्रवार 12 मई को सुदर्शन न्यूज को आदेश दिया है कि वह सोशल मीडिया पर प्रसारित उन खबरों को हटाये दे या फिर उन वीडियो लिंक को ब्लॉक करे, जिसमें उसने दावा किया है कि एक मुस्लिम व्यक्ति ने महिला का जबरन धर्मांतरण कराया। सुदर्शन न्यूज के अलावा ने कुछ अन्य समाचार चैनलों को भी कोर्ट ने यह आदेश दिया है, जिन्होंने इस खबर को प्रसारित किया था। सुदर्शन समेत कुछ अन्य समाचार चैनलों के अलावा दिल्ली हाईकोर्ट ने गूगल, यूट्यूब और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी वीडियो हटाने का आदेश दिया है।
गौरतलब है कि जस्टिस प्रतिभा एम सिंह की पीठ अज़मत अली खान द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रही थीं, जिसमें दिल्ली की एक महिला ने 19 अप्रैल को एक एफआईआर दर्ज करके आरोप लगाया था कि उसका जबरन धर्मांतरण किया गया है।