सिंगापुर, 12 जनवरी (आईएएनएस)। नाबालिग लड़की का यौन-उत्पीड़न करने के मामले में सिंगापुर में 31 वर्षीय एक भारतीय को 13 साल कारावास और 12 बेंत मारने की सजा सुनाई गई है। उसने लड़की का उत्पीड़न करने और उससे दुष्कर्म करने के दो प्रयास के आरोपों को स्वीकार किया।
‘द न्यूज पेपर’ की शुक्रवार की रिपोर्ट के अनुसार, मिनीमार्ट के कर्मचारी उदयकुमार दक्षिणमूर्ति ने उपहार देकर 12 साल की एक लड़की को रिझाया और उसे अपनी पत्नी बताया और 2016 में तीन महीने से अधिक समय तक उसको अपने साथ अनुचित ढंग से यौन-कार्यो में लिप्त रखा।
उच्च न्यायालय में गुरुवार को सजा सुनाते हुए न्यायिक आयुक्त पैंग खांग चाउ ने कहा कि उदयकुमार ने लड़की की निर्मलता और सादगी का फायदा उठाया है और नैतिक रूप से उसे अपवित्र किया है।
रिपोर्ट के अनुसार, चार अन्य प्रकार के आरोपों पर भी विचार किया गया।
अपराध की यह घटना सितंबर-दिसंबर 2016 में हुई लेकिन अपराध तब प्रकाश में आया जब दक्षिणमूर्ति की गर्भवती प्रेमिका ने उनके फोन पर एक वीडियो में एक नंगी नाबालिग लड़की की तस्वीर देखी।
रिपोर्ट के अनुसार, अदालत को बताया गया कि दक्षिणमूर्ति ने पहली बार जब लड़की को यौन संबंध बनाने को कहा तो उसने कहा कि वह इसके बारे में कुछ नहीं जानती है। इस पर दक्षिणमूर्ति ने कहा कि वह उसे इसके बारे में बताएंगे।
व्यक्ति ने स्वीकार किया कि उन्होंने लड़की से दो बार यौन संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन वह विफल रहे।
दूसरी बार विफल रहने पर उन्होंने लड़की को 50 सिंगापुर डॉलर दिया और उससे अपना संबंध तोड़ लिया और उसके बाद उसे मुफ्त में मिनीमार्ट से कुछ भी नहीं लेने दिया।
वह नाबालिग लड़की को अपनी पत्नी बताता था, जबकि वह उसे अंकल कहकर बुलाती थी।
इस दौरान दक्षिणमूर्ति ने एक महिला को भी देखना शुरू कर दिया था। मई 2017 में उनके फोन की जांच करते समय महिला ने स्कूल की वर्दी में एक नाबालिग का वीडियो फोन पर देखा। बाद में उसने दक्षिणमूर्ति के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई।