नई दिल्ली। सहारा समूह के मुखिया सुब्रत राय को अभी तिहाड़ जेल में ही रहना होगा क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने निवेशकों को लौटाने वाले धन की व्यवस्था करने के बारे में बातचीत के लिये उन्हें घर में नजरबंद करने का अनुरोध आज “gकरा दिया। न्यायमूर्ति के एस राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति जे एस खेहड की खंडपी” ने कहा, “हमने कहा है कि आप न्यायिक हिरासत में हैं। आप हमारी हिरासत में हैं। हमने आपको सिविल कारावास में नहीं भेजा है। सिविल कारावास में भेजने का मतलब सजा देना होता।” न्यायालय ने सहारा प्रमुख की ओर से पेश वरिष्” अधिवक्ता राम जे”मलानी का यह अनुरोध “gकरा दिया कि सुब्रत राय को तिहाड़ जेल में रखने की बजाय उन्हें `घर या कार्यालय में ही नजरबंद’ किया जा सकता है क्योंकि उनके जेल में रहते हुये धन की व्यवस्था करना मुश्किल है।
ब्रेकिंग न्यूज़
- » वायनाड में 2 लाख से ज्यादा वोट से प्रियंका ने बनाई बढ़त
- »
- » मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष बनीं नूरी खान
- » पुतिन का आदेश:Russia में बड़े पैमाने पर मोबाइल न्यूक्लियर वार शेल्टर का उत्पादन
- » PM मोदी को अब ये 2 देश देंगे अपना सर्वोच्च पुरस्कार
- » उत्पन्ना एकादशी कब है,शुभ मुहूर्त और जानें महत्व
- » दिल्ली में AQI 500 के पार, कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी
- » Delhi Air Pollution: दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा में स्कूल कल से रहेंगे बंद
- » लाहौर:प्रदूषण के चलते सरकार ने लागू किया कंप्लीट लॉकडाउन
- » सागर में स्लीपर बस पलटी, 12 यात्री घायल