नई दिल्ली, 26 अप्रैल (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की मौत की जांच के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित न्यायिक आयोग की जांच पर रोक लगा दी है।
अपोलो अस्पताल ने अरुमुघस्वामी आयोग पर रोक लगाने के लिए शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी।
अस्पताल ने दावा किया था कि जांच दल पक्षपाती था।
अस्पताल ने कहा कि इससे उसे अपूरणीय क्षति हो सकती थी इसलिए उसने जांच रोकने के लिए अदालत का रुख करने का निर्णय लिया।