श्रीनगर, 18 अगस्त (आईएएनएस)। जम्मू एवं कश्मीर की राजधानी में एक माह पहले कथित तौर पर एक पुलिस अधिकारी की गोली से मरे एक युवक का शव गुरुवार को कब्र से निकाला गया। सर्वोच्च न्यायालय ने युवक के शव का पोस्टर्माटम कराने का आदेश दिया है।
डॉक्टरों की टीम ने युवक शाबिर अहमद मीर के शव का पोस्टमार्टम परिवार के सदस्यों और एक दंडाधिकारी की मौजूदगी में किया।
मीर को कथित तौर पर तेंगपोरा शहर इलाके में 10 जुलाई को मारा गया था।
पुलिस का दावा है कि मीर की मौत सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच संघर्ष में हुई। हालांकि मीर के पिता ने स्थानीय अदालत में एक अर्जी दायर कर कहा है कि उनके बेटे को पुलिस उपाधीक्षक ने जानबूझकर मार डाला।
अदालत ने पुलिस को अपने अधिकारी के खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 302 के तहत एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया।
अदालत ने बाद में उसके निर्देशों के पालन में नाकाम रहे कुछ शीर्ष पुलिस अधिकारियों पर अवमानना का दोषी करार दिया।
राज्य सरकार ने अदालत के इस आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील दायर की थी।
शीर्ष अदालत ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही रोकते हुए युवक की मौत के कारण का पता लगाने के लिए शव को कब्र से निकालने का आदेश दिया था।