Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home4/dharmrcw/public_html/wp-includes/load.php on line 926

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home4/dharmrcw/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4826

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home4/dharmrcw/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4826

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home4/dharmrcw/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4826
 लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश, पारित हो गया तब भी 2029 के लोकसभा चुनाव में होगा लागू | dharmpath.com

Friday , 22 November 2024

Home » ख़बरें अख़बारों-वेब से » लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश, पारित हो गया तब भी 2029 के लोकसभा चुनाव में होगा लागू

लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश, पारित हो गया तब भी 2029 के लोकसभा चुनाव में होगा लागू

September 19, 2023 11:11 pm by: Category: ख़बरें अख़बारों-वेब से Comments Off on लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश, पारित हो गया तब भी 2029 के लोकसभा चुनाव में होगा लागू A+ / A-

नई दिल्ली: नरेंद्र मोदी सरकार ने मंगलवार को लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण लाने के लिए 128वां संवैधानिक संशोधन विधेयक, 2023 पेश किया. इसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करना और ‘यथासंभव’ कुल सीटों में से एक-तिहाई सामान्य श्रेणी के लिए आरक्षित करना शामिल होगा.

विधेयक पारित होने के बाद आयोजित पहली जनगणना के आधार पर परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद सीटें आरक्षित की जाएंगी. यह अधिनियम के प्रारंभ से 15 वर्षों के लिए महिला आरक्षण को अनिवार्य करता है, संसद को इसे आगे बढ़ाने का अधिकार है.

विधेयक के अनुसार, महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का रोटेशन बाद में होने वाली हर परिसीमन प्रक्रिया के बाद ही होगा, जिसे संसद कानून द्वारा निर्धारित करेगी.

विधेयक को पेश करते हुए, जिसे बुधवार को सदन में रखा जाएगा, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि एक बार पारित होने के बाद, लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या संसद की मौजूदा शक्ति 543 के मुताबिक 181 हो जाएगी. वर्तमान सदन में 82 महिला सांसद हैं.

विधेयक, जो महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने के लिए अनुच्छेद 330ए में खंड (1) सम्मिलित करता है, एक अन्य खंड में कहता है कि लोकसभा में एससी और एसटी के लिए आरक्षित सीटों में से एक-तिहाई सीटें इन श्रेणियों की महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी, और तीसरा खंड लोकसभा में सीधे चुनाव द्वारा भरी जाने वाली कुल सीटों में से एक-तिहाई, यथासंभव, महिलाओं के लिए अलग रखने पर है.

लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश, पारित हो गया तब भी 2029 के लोकसभा चुनाव में होगा लागू Reviewed by on . नई दिल्ली: नरेंद्र मोदी सरकार ने मंगलवार को लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण लाने के लिए 128वां संवैधानिक संशोधन विधेयक, 2023 प नई दिल्ली: नरेंद्र मोदी सरकार ने मंगलवार को लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण लाने के लिए 128वां संवैधानिक संशोधन विधेयक, 2023 प Rating: 0
scroll to top