पणजी, 19 अगस्त (आईएएनएस)। भ्रष्टाचार रोधी एक विशेष अदालत ने बुधवार को लुई बर्जर रिश्वत मामले में गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत को अग्रिम जमानत दे दी।
कामत पिछले करीब दो सप्ताह से अंतरिम जमानत पर हैं। अभियोजन पक्ष ने उन पर कई किश्तों में एक करोड़ रुपये से अधिक की रिश्वत लेने का आरोप लगाते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग की थी।
उल्लेखनीय है कि कामत सहित गोवा के पूर्व लोक निर्माण मंत्री चर्चिल अलेमाओ और कुछ अन्य सरकारी अधिकारियों पर भी आरोप है कि उन्होंने वर्ष 2010 में एक जल निकासी परियोजना का ठेका अमेरिकी कंपनी लुई बर्जर को देने की एवज में कंपनी के अधिकारियों से 9,76,630 डॉलर रिश्वत ली थी।
पुलिस ने विशेष अदालत में दायर की अपनी याचिका में अभियोजन पक्ष के वकील के साथ जिरह करते हुए कहा है कि कामत एक आदतन अपराधी हैं। साथ ही यह दावा करते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में देने की मांग की कि उनके पास उस महत्वपूर्ण जेआईसीए फाइल की एक प्रति है, जो ‘गायब’ हो गई है और जिसकी बरामदगी केस की जांच के लिए जरूरी है।
पूर्व मुख्यमंत्री कामत ने खुद पर लगे आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि इस परामर्श परियोजना को अंतिम मंजूरी लोक निर्माण मंत्रालय (पीडब्ल्यूडी) ने दी थी और उनकी इसके आंवटन में कोई भूमिका नहीं है।