नई दिल्ली, 19 जनवरी (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को सशस्त्र बलों, दिल्ली पुलिस, एम्बुलेंस, अग्निशमन विभाग एवं अन्य आपात सेवाओं के वाहनों पर लालबत्ती लगाने की अनुमति दे दी। साथ ही कहा कि इन सेवाओं के वाहनों में जरूरत के मुताबिक अन्य रंगों की बत्ती का इस्तेमाल भी किया जा सकता है।
प्रधान न्यायाधीश एच.एल. दत्तू, न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी और न्यायमूर्ति आर.के. अग्रवाल की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार द्वारा दी गई अर्जी पर 10 दिसंबर, 2013 के अपने आदेश में बदलाव करते हुए सशस्त्र बलों, दिल्ली पुलिस, एम्बुलेंस, अग्निशमन विभाग एवं अन्य आपात सेवाओं के वाहनों में लालबत्ती के उपयोग की अनुमति दी।
आदेश में कहा गया है कि संविधान में उल्लिखित आठ सेवाओं-प्रतिष्ठानों को ही फ्लैश के साथ या उसके बगैर लालबत्ती लगाने की अनुमति रहेगी। आपात सेवाओं तथा पुलिस के वाहनों पर नीली या बहुरंगी बत्ती का उपयोग किया जा सकता है।
कहा गया है कि वर्दी वाले और गैर प्रतिबंधित एजेंसियां जिसे अपना दायित्व पूरा करने के लिए तुरंत मौके पर पहुंचना हो, आपातकालीन सेवा में लगे वाहन, जैसे-एम्बुलेंस, अग्निशमन सेवाएं तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले पुलिस के वाहनों पर लालबत्ती लगाने की अनुमति नहीं होगी, बल्कि ऐसे वाहनों पर नीली, सफेद या बहुरंगी बत्ती लगाई जा सकती है।
दिल्ली सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में बदलाव की मांग करते हुए दलील दी थी कि नीलीबत्ती की तुलना मेंलालबत्ती काफी दूर से भी देखी जा सकती है और इसकी रोशनी इतनी तीव्र होती है कि कोहरे को भी भेद सकती है, इसलिए आपात सेवाओं के वाहनों में इसके इस्तेमाल की अनुमति दी जाए।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।