इस्लामाबाद, 3 फरवरी (आईएएनएस)। आतंकवाद और अपने क्षेत्र से होने वाली आतंकवादी गतिविधि पर शिकंजा कसने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव से जूझ रहे पाकिस्तान में जकीउर रहमान लखवी के खिलाफ मामले की सुनवाई रोजाना आधार पर होगी। लखवी मुंबई पर 2008 में हुए आतंकवादी हमले का कथित मास्टरमाइंड है। मंगलवार को स्थानीय मीडिया ने इस आशय की जानकारी दी है।
डॉन के मुताबिक, लखवी को सशर्त जमानत मंजूर कर भारत की मुश्किलें बढ़ाने वाले इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि इस मामले की सुनवाई रोजाना आधार पर होगी।
यह अदालती व्यवस्था संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) के आग्रह पर दिया गया है। एफआईए के अभियोजक चौधरी अजहर ने लखवी मामले की रोजाना सुनवाई का आग्रह किया था।
अभियोजक ने कहा, “यह मामला महत्वपूर्ण है। दुनिया की निगाहें इस मामले पर टिकी हैं। इसलिए इस मामले की इस्लामाबाद उच्च न्यायालय द्वारा रोजाना सुनवाई की जाए।”
मामले की सुनवाई शुक्रवार से शुरू होगी। इस मामले की सुनवाई का संचालन एफआईए द्वारा किया जाएगा। जांच एजेंसी ने हाल के महीनों में काफी उतार-चढ़ाव का सामना किया है।
पिछले वर्ष 29 दिसंबर को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने जकीउर रहमान लखवी की सशर्त रिहाई का आदेश दिया था जिसका भारत ने तीव्र विरोध किया था। भारत ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त को समन कर ‘चिंता से अवगत’ कराया था।
आसन्न रिहाई पर भारत द्वारा नए सिरे से तीव्र विरोध जताए जाने के बाद 30 दिसंबर को लखवी को पाकिस्तान की एक अदालत ने अपहरण के एक मामले में दो दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
लखवी को फरवरी 2009 में 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले के मास्टमाइंड होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हमले में 166 लोग मारे गए थे और 300 से अधिक घायल हो गए थे।
मुंबई हमले के एकमात्र जीवित बचे हमलावर अजमल कसाब के इकबालिया बयान के आधार पर 25 नवंबर 2009 को लखवी को छह अन्य लोगों के साथ आरोपी बनाया गया था। हमले के दौरान ही अजमल कसाब को पकड़ा गया था और 21 नवंबर 2012 को भारत में फांसी दे दी गई।
हमले के तुरंत बाद ही लखवी (54) को प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (लश्कर) के मुजफ्फराबाद स्थित मुख्यालय से कथित रूप से गिरफ्तार किया गया था।
मुंबई हमले में कथित संलिप्तता के आरोप में छह अन्य लोगों में हम्मद अमीन सादिक, शाहिद जमील राजा, यूनुस अंजुम, जमील अहमद, मजहर इकबाल और अब्दुल माजिद शामिल हैं।
माना जाता है कि आतंकवादी हमले के समय लखवी प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का संचालन प्रमुख था। इस संगठन पर भारत साजिशकर्ता होने का आरोप लगाता रहा है।
जरार शाह के साथ लखवी कथित रूप से मुंबई हमलों का प्रमुख साजिशकर्ता था।
मामले की सुनवाई इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में मंगलवार को होनी थी जिसे पंजाब के गवर्नर सलमान तासीर की हत्या के आरोप में जेल में बंद पुलिसकर्मी मुमताज कादरी के मामले की सुनवाई के कारण टालना पड़ा।