पाकिस्तान, 26 मार्च (आईएएनएस)। लाहौर उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पंजाब सरकार को मुंबई हमले के मुख्य साजिशकर्ता जकिउर रहमान लखवी की हिरासत के संबंध में अगले पांच दिनों के अंदर फैसला लेने के आदेश दिए हैं।
समाचार पत्र ‘डॉन’ की वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार, लखवी ने बुधवार को दो याचिकाओं के साथ न्यायालय में एक आवेदन दिया। इनमें से एक याचिका लखवी को हिरासत में लिए जाने और दूसरा संघीय तथा प्रांत सरकार के खिलाफ न्यायालय की अवमानना से संबंधित था।
लखवी की दलील है कि उसकी हिरासत अवैध और इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के फैसले की अवमानना है।
आवेदन में यह भी कहा गया है कि पंजाब के गृह सचिव उसकी हिरासत को समाप्त करने के लिए बाध्य हैं।
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने लखवी को तीसरी बार हिरासत में लेने के आदेश को रद्द कर उसकी तत्काल रिहाई के आदेश दिए थे।
हालांकि, 14 मार्च को उसकी रिहाई से पहले दोबारा उसे हिरासत में लिए जाने के आदेश दे दिए गए थे।
न्यायमूर्ति महमूद मकबूल बाजवा की अध्यक्षता में न्यायालय ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया और संघीय एवं प्रांतीय सरकार द्वारा न्यायालय की अवमानना करने से संबंधित लखवी की याचिका खारिज कर दी।
न्यायालय ने हालांकि पंजाब के गृह सचिव को भी लखवी को हिरासत में लेने के संबंध में पांच दिनों के भीतर फैसला लेने को कहा।
लखवी सहित सात लोगों पर 26 नवंबर, 2008 को मुंबई में हुए आतंकवादी हमले की साजिश रचने और इसमें सहयोग करने का आरोप है।