स्थानीय निकायों के स्तर पर किसी भी प्रकार के भुगतान के विलंब में होगी कार्रवाई, समाधान ऑनलाईन में मुख्यमंत्री श्री चौहान
मध्यप्रदेश में जून माह से गरीब परिवारों को एक रूपये किलो के भाव से एक साथ 100 किलो गेहूँ दिया जायेगा। आकाशीय बिजली गिरने से मृत प्रत्येक पशु का मुआवजा मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज चौहान ने कलेक्टरों को गरीबों की सहायता करने में स्वयं आगे बढ़कर व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाने के निर्देश दिये हैं। श्री चौहान ने यह भी कहा कि योजनाओं में गड़बड़ी नहीं हो, इसकी पूरी जिम्मेदारी कलेक्टरों की है।
श्री चौहान आज यहां मंत्रालय में समाधान ऑनलाईन में विभिन्न जिलों के आवेदकों से सीधे बात करते हुये उनकी समस्यायें सुन रहे थे। श्री चौहान ने गरीब परिवारों को जून से दो रूपये किलो चावल और एक रूपये किलो आयोडीन नमक उपलब्ध कराने की सभी जरूरी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिये।
श्री चौहान ने गर्मी के मौसम में आने वाली चुनौतियों को देखते हुये जरूरी तैयारियां करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि ऐसे गाँवों की पहचान कर लें जहां पीने की पानी की ज्यादा समस्या है ताकि विशेष इंतजाम किये जा सके। उन्होंने कहा कि एक जून से गरीब परिवारों को एक रूपये किलो गेहूँ, दो रूपये किलो चावल और एक रूपये किलो आयोडीन नमक देने की शुरूआत हो रही है। उन्होंने सभी कलेक्टरों को जरूरी तैयारियां करने के निर्देश देते हुये कहा कि यदि संभव हो तो जरूरतमंद परिवारों की सहूलियत के लिये एक साथ 100 किलो गेहूँ, चावल के भंडारण को प्रोत्साहित किया जा सकता है। इस व्यवस्था में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने पर कार्रवाई की जायेगी।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बैतूल जिले की मुलताई तहसील के सर्रा गांव के नारायण की शिकायत पर बिजली गिरने से उसके सभी पशुओं की मौत के लिये मुआवजा देने के निर्देश देते हुये इस संबंध में राजस्व पुस्तक परिपत्र में संशोधन करने के निर्देश दिये। वर्तमान प्रावधान में आकाशीय बिजली से एक व्यक्ति को केवल एक पशु का ही मुआवजा मिलता है, भले ही उसके एक से ज्यादा पशुओं की मृत्यु हुई हो।
मुख्यमंत्री ने गर्मी के मौसम में फैलाने वाली बीमारियों की रोकथाम के प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश देते हुये कहा कि बीमारी फैलने के पहले सूचना प्राप्त करने के लिये निचले अमले को सतर्क करने की आवश्यकता है। उन्होंने इंदिरा आवास कुटीर और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन के अंतर्गत आवासों के निर्माण को उच्च प्राथमिकता देने को कहा।
रतलाम की सुश्री महिमा देवड़ा को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भोपाल में पढ़ने के लिये मुख्यमंत्री ने सात दिन की समय-सीमा में ऋण गारंटी स्वीकृत करने के निर्देश दिये। रीवा की कुसुम साकेत को पेंशन स्वीकृत करने के निर्देश दिये। हरदा के श्री अमर सिंह के प्रकरण में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिये कि संनिर्माण कर्मकार मण्डल में पंजीबद्ध श्रमिक की मृत्यु हो जाने पर यदि आश्रित ने 90 दिन के भीतर आवेदन नहीं किया है तो अपील का प्रावधान किया जाना चाहिये और उसे मुआवजा राशि मिलना चाहिये। मुख्यमंत्री के निर्देश के पालन में संबंधित नियमों में परिवर्तन किया जायेगा। हरदा के ही श्री छीतर सिरोही के प्रकरण में मुख्यमंत्री ने शिकायतकर्ता को भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई के दौरान आवंटित सागोन की लकड़ी का मुआवजा सात दिनों में करने के निर्देश देते हुये कहा कि लकड़ी का मूल्य वर्तमान प्रचलित मूल्य के हिसाब से निर्धारित कर भुगतान किया जाये।
मुख्यमंत्री ने अपने भ्रमण के समय आम जनता से मिलने वाले आवेदनों के सकारात्मक निराकरण की स्थिति से तत्काल अवगत कराने के निर्देश कलेक्टरों को दिये। उन्होंने कलेक्टरों से कहा कि भ्रमण के दौरान कई लोग शिकायत करते हैं और विभिन्न प्रकार की सहायता की मांग करते हैं लेकिन वे आवेदन नहीं लिख पाते। ऐसे लोगों के लिये कलेक्टर एक अधिकारी को विशेष रूप से भ्रमण के समय उपलब्ध रखें ताकि वे तत्काल उनका आवेदन लिखकर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर सकें। उन्होंने कहा कि कुछ प्रकरणों में आवेदकों को तत्काल इलाज की आवश्यकता होती है। ऐसे में संबंधित कलेक्टर उनके इलाज की व्यवस्था करें ताकि प्रक्रियागत विलंब से इलाज में देरी न हो। राज्य स्तर से ऐसे प्रकरणों में तत्काल स्वीकृति दी जायेगी।
श्री चौहान ने सिवनी जिले के श्री वासुदेव के आवेदन पर निर्देश दिये कि नगरीय निकायों और पंचायतों के स्तर पर किसी भी प्रकार का कोई भुगतान निलंबित नहीं रहना चाहिये। उन्होंने कहा कि लंबित प्रकरणों और भुगतान के संबंध में ग्राम सभाओं की बैठकों में भी सभी को जानकारी दी जाना चाहिये। सिवनी जिले की श्रीमती सकल बाई के प्रकरण में मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिये कि वन्य प्राणियों से फसलों को होने वाली हानि की मुआवजा राशि का भुगतान समय पर करें। बड़वानी के श्री कैलाश कासट की शिकायत पर कन्या माध्यमिक विद्यालय की छात्र-छात्राओं को स्कूल यूनिफार्म खरीदने के लिये उनके खातों में राशि हस्तांतरण करने में देर होने की स्थिति को गंभीरता से लेते हुये श्री चौहान ने कहा कि जिलों में विद्यार्थियों के खातों में राशि हस्तांतरण में विलंब बर्दाश्त नहीं किया जायेगा और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी। अशोकनगर के श्री रामसिंह के प्रकरण में मुख्यमंत्री ने अंत्येष्टि अनुदान एवं सहायता राशि के भुगतान की प्रक्रिया में मण्डी बोर्ड को ऐसे प्रकरणों को लिये केन्द्रीयकृत व्यवस्था स्थापित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि संकट के समय ऐसी राशि का भुगतान तत्काल होना चाहिये। सागर की श्रीमती गीता यादव, होशंगाबाद के श्री आर.के. पूर्विया और छतरपुर के श्री भीम सिंह के प्रकरणों का भी निराकरण किया गया।
समाधान ऑनलाईन में मुख्य सचिव श्री आर.परशुराम, अपर मुख्य सचिव श्रीमती अरूणा शर्मा, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री मनोज श्रीवास्तव एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।