नई दिल्ली, 23 अप्रैल (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक अवमानना का नोटिस जारी किया।
अदालत ने मामले को बंद करने की याचिका को खारिज कर दिया। अदालत 30 अप्रैल को राफेल समीक्षा के साथ इसकी भी सुनवाई करेगी।
भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने ‘चौकीदार चोर है’ नारे के लिए राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था।
लेखी ने उनके द्वारा दायर अवमानना याचिका के खिलाफ राहुल के हलफनामे पर जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की है।
लेखी की तरफ से अदालत में पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने इस तरह के बयान देने में लापरवाही भरे रवैये का प्रदर्शन किया है।