राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश 2013 एवं मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना पर आज एक महत्वपूर्ण कार्यशाला कमिश्नर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित की गई। कार्यशाला में आयुक्त खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति श्री मनोहर अगनानी, कमिश्नर भोपाल संभाग श्री एस.बी.सिंह, कमिश्नर नर्मदापुरम संभाग श्री अरूण तिवारी, कमिश्नर नगर निगम श्री विशेष गढ़पाले सहित दोनों संभागों की जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका/ जनपद पंचायत के अध्यक्ष/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी और खाद्य विभाग के अधिकारी मौजूद थे।
कार्यशाला में आयुक्त खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति श्री मनोहर अगनानी ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश तथा मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना में निहित प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी। राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश के सिलसिले में श्री अगनानी ने बताया कि इसमें पात्रता का निर्धारण राज्य सरकार करेगी। पात्र परिवार की दो श्रेणी होगी। इसमें अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता परिवार शामिल होंगे।
प्राथमिकता परिवार के लिए चयनित श्रेणियों में सभी वर्तमान बी.पी.एल.परिवार, मध्यप्रदेश भवन तथा अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक एवं उन पर आश्रित परिवार के सदस्य और ग्रामीण क्षेत्रों के मजदूर सुरक्षा योजना के भूमिहीन खेतिहर मजदूर के रूप में पंजीकृत व्यक्ति एवं उन पर आश्रित परिवार के सदस्य शामिल रहेंगे। इसी तरह शहरी क्षेत्रों में सायकल रिक्शा चालक और हाथठेला चालक कल्याण योजनाओं में पंजीकृत व्यक्ति एवं उन पर आश्रित परिवार के सदस्य, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पंजीकृत हितग्राही एवं उन पर आश्रित परिवार के सदस्य तथा अनाथ आश्रम, निराश्रित/ विकलांग छात्रावासों में रहने वाले बच्चों और निःशुल्क रूप से संचालित वृद्धाश्रमों में रहने वाले वृद्धजन प्राथमिकता परिवार की चयन सूची में शामिल किए जायेंगे।
श्री मनोहर अगनानी ने बताया कि अध्यादेश के प्रावधानों के क्रियान्वयन की निगरानी एवं मूल्यांकन के लिए राज्य खाद्य आयोग गठित किया जायेगा जिसमें अध्यक्ष के अलावा पांच सदस्य और एक सदस्य सचिव होगा। आयोग शिकायत या स्वप्रेरणा से जांच कर सकेगा। राज्य सरकार को सलाह देगा और अपील की सुनवाई करेगा।
श्री अगनानी ने बताया कि जिले में जिला शिकायत निवारण अधिकारी के दायित्वों का निर्वाह करने के लिए कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा अधिकृत अपर कलेक्टर को जिला शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में प्रस्तावित किया गया है। जिला शिकायत निवारण अधिकारी के कार्यालय का पता, पदनाम तथा दूरभाष नंबर प्रत्येक ग्राम पंचायत, उचित मूल्य दुकान और नगरीय निकाय के कार्यालय में प्रदर्शित किया जायेगा। इसके अलावा राज्य, जिला, विकासखंड और ग्राम पंचायत स्तर पर निगरानी/ सतर्कता समितियां गठित की जायेंगी।
आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति श्री मनोहर अगनानी ने बताया कि राज्य में अध्यादेश के तहत व्यवस्था को एक अक्टूबर,13 से लागू किया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन (एस.एस.एस.एम) के पोर्टल पर हितग्राहियों का डाटाबेस होगा। परिवारों के चयन के लिए वर्तमान में एस.एस.एस.एम. योजनांतर्गत दिए गए यूजर नेम/ पासवर्ड का ही उपयोग किया जायेगा। स्थानीय निकायों के अधिकारी/ कर्मचारी पोर्टल में उपलब्ध सूची का बी.पी.एल.सर्वे सूची तथा प्राथमिकता परिवार की अन्य निर्धारित श्रेणियों की सूची से सत्यापन करेंगे। खाद्य विभाग के सहायक/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी पोर्टल पर उपलब्ध सूची के लिए बी.पी.एल. सर्वे क्रमांक, वर्ष और राशन कार्ड क्रमांक उपलब्ध करायेंगे। प्राथमिकता परिवार की निर्धारित श्रेणियों में कोई भी नया सदस्य/ परिवार वर्तमान में संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही जोड़ा जा सकेगा। समग्र पोर्टल पर उपलब्ध सूची के सत्यापन उपरांत ई- राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम में अपलोड कर प्राथमिकता परिवारों को पात्रता पर्ची जारी की जायेगी जो वर्तमान राशन कार्ड पर चस्पा होगी। नए राशन जारी नहीं होने तक पात्रता पर्ची के जरिये ही राशन दिया जायेगा।