भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से सुप्रसिद्ध गायक और संगीतकार श्री दर्शन रावल ने निवास कार्यालय में भेंट की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने श्री रावल को राज्य युवा नीति के प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि युवा नीति में संगीत और नृत्य सहित विभिन्न विधाओं के युवा कलाकारों को फैलोशिप उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। राज्य में गाँव-कस्बों से अच्छे गायक और कलाकार निकल रहे हैं। प्रतिभाओं की खोज के लिए प्रदेश में विशेष अभियान चलाया जायेगा। उन्हें उचित प्लेटफार्म तथा मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए संस्कृति विभाग के साथ मिल कर व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसे खेल-कूद की विभिन्न स्तरों पर प्रतियोगिताएँ की जाती हैं, उसी प्रकार गीत-संगीत की प्रतिभाओं को अवसर उपलब्ध कराने के लिए भी प्रतियोगिताएँ की जाएंगी।
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- » नई दिल्ली। एयर इंडिया के यात्री विमानों में दुर्व्यवहार की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट में यात्री पर पेशाब करने की एक और घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि नशे में धुत एक शख्स ने बगल में बैठे पैसेंजर पर पेशाब कर दी। यह विमान दिल्ली से बैंकॉक जा रहा था। एअर इंडिया के स्टेटमेंट के मुताबिक यह घटना 9 अप्रैल की है। केबिन क्रू ने बताया कि दिल्ली-बैंकॉक फ्लाइट (AI2336) में एक पैसेंजर ने नियम के खिलाफ बर्ताव किया। मामले को डायरेक्टरेट ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) के अफसरों को बता दिया गया है। मामले पर नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा कि अगर कुछ भी गलत हुआ है तो हम जरूरी कार्रवाई करेंगे। एयरलाइन ने बताया कि क्रू ने सारे नियम-कायदे फॉलो किए थे। इसके बाद अधिकारियों को मामले की जानकारी दी। पेशाब करने वाले पैसेंजर को चेतावनी भी दी गई। यही नहीं, क्रू ने पीड़ित यात्री को बैंकॉक में अधिकारियों के सामने शिकायत उठाने में सहायता करने की पेशकश की, जिससे उसने इनकार कर दिया। एअर इंडिया के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि घटना का आकलन करने और आरोपी यात्री के खिलाफ एक्शन तय करने के लिए एक स्वतंत्र स्टैंडिंग कमेटी गठित की जाएगी। मामले की जांच के लिए DGCA के स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) को फॉलो किया जाएगा। बता दें कि इससे पहले भी इस तरह की कई घटनाएं सामने आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने एअर इंडिया फ्लाइट में 2022 में हुई पेशाब कांड मामले को लेकर केंद्र और DGCA को गाइडलाइंस बनाने का निर्देश पिछले साल 26 नवंबर को दिया था। कोर्ट ने कहा था कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए रचनात्मक कदम उठाने की जरूरत है।
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