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रजनीकांत, ‘लिंगा’ के निर्माता के खिलाफ याचिका

चेन्नई, 7 मार्च (आईएएनएस)। फिल्म अभिनेता रजनीकांत और ‘लिंगा’ फिल्म के निर्माता रॉकलिन वेंकटेश के खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय में एक आपराधिक याचिका दायर की गई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि फिल्म असफल हो जाने के कारण सरकारी खजाने को 21 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। याचिका पर सोमवार को सुनवाई होगी।

यह याचिका मरीना पिक्चर्स के आर. सिंगारवदिवेलन ने दाखिल की है। वह ‘लिंगा’ फिल्म के कई वितरकों में से एक हैं।

सिंगारवदिवेलन ने अपनी याचिका में कहा है, “केवल तमिल शीर्षक वाली फिल्में मनोरंजन कर से छूट पाने की हकदार हैं। ‘लिंगा’ संस्कृत शब्द है, लेकिन रजनीकांत के प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए निर्माता वेंकटेश ने मनोरंजन कर से छूट ली। इससे सरकारी खजाने को 21 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।”

रजनीकांत, ‘लिंगा’ के निर्माता के खिलाफ याचिका Reviewed by on . चेन्नई, 7 मार्च (आईएएनएस)। फिल्म अभिनेता रजनीकांत और 'लिंगा' फिल्म के निर्माता रॉकलिन वेंकटेश के खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय में एक आपराधिक याचिका दायर की गई है। चेन्नई, 7 मार्च (आईएएनएस)। फिल्म अभिनेता रजनीकांत और 'लिंगा' फिल्म के निर्माता रॉकलिन वेंकटेश के खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय में एक आपराधिक याचिका दायर की गई है। Rating:
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