नई दिल्ली, 21 जुलाई (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को 1993 के मुंबई बम विस्फोटों के दोषी याकूब अब्दुल रज्जाक मेमन की क्यूरेटिव याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद उसे फांसी दिया जाना तय हो गया है।
मुंबई में 1993 में हुए सिलसिलेवार बम विस्फोटों के लिए दोषी ठहराए गए मेमन को 30 जुलाई को फांसी दी जानी है।
सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने मेमन की याचिका खारिज कर दी। इस याचिका में मेमन ने मृत्युदंड बरकरार रखने के न्यायालय के पूर्ववर्ती फैसले को चुनौती दी थी।
याकूब की सर्वोच्च न्यायालय में समीक्षा याचिका और राष्ट्रपति के पास दया याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है।