नई दिल्ली, 20 अप्रैल (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धौनी की याचिका पर सोमवार को एक मोबाइल कंपनी से जवाब-तलब किया है।
धौनी ने अपनी याचिका में कंपनी पर अदालत के पूर्व आदेश का उल्लंघन करते हुए अपने नाम पर उत्पाद बेचने का आरोप लगाया है।
न्यायाधीश सुरेश कैत ने धौनी की याचिका पर मैक्स मोबीलिंक प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन एवं निदेशक अजय आर. अग्रवाल के खिलाफ अदालत की अवमानना का नोटिस जारी किया और याचिका पर अपना जवाब देने के लिए कहा है।
अदालत ने इससे पूर्व दिए अपने आदेश में कंपनी को धौनी के नाम पर अपना कोई भी उत्पाद न बेचने की हिदायत दी थी।
धौनी की याचिका में मैक्स मोबीलिंक पर 10 करोड़ रुपये की बकाया राशि का भुगतान न करने का भी आरोप लगाया गया है।
याचिका में यह भी कहा गया है कि मोक्स मोबीलिंक और धौनी के बीच करार की अवधि दिसंबर, 2012 में ही समाप्त हो चुकी है, लेकिन मैक्स अपने उत्पाद की बिक्री में अभी भी धौनी के नाम का इस्तेमाल कर रही है और करार के अनुसार उनकी बकाया राशि भी अदा नहीं कर रही।