नई दिल्ली, 3 जून (आईएएनएस)। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने मैगी विवाद पर बुधवार को खाद्य सुरक्षा नियामक भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) का बचाव किया। उन्होंने कहा कि अगर किसी कंपनी ने मानकों का उल्लंघन किया है तो नियामक संस्था इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकती।
पासवान ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, “लाइसेंस लेने के बाद अगर कोई गड़बड़ी करता है और उपभोक्ता को गुमराह करते हैं तो एफएसएसएआई इसके लिए जिम्मेदार कैसे हो सकता है।”
केंद्रीय मंत्री का यह बयान उस सवाल के जवाब में आया है, जिसमें उनसे पूछा गया था कि मैगी की गुणवत्ता की जांच न करने के लिए क्या एफएसएसएआई जिम्मेदार है।
पासवान ने कहा कि सरकार केवल लिखित शिकायतों पर ही कार्रवाई करती है। लेकिन मैगी के मामले में इसने स्वत: संज्ञान लिया है और चूंकि मामला उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से जुड़ा है इसीलिए सरकार ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि जब तक कि जांच पूरी नहीं हो जाती सरकार न तो कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकती है और न ही उसके प्रचारक के खिलाफ।
दिल्ली सरकार ने राजधानी में 15 दिनों के लिए मैगी की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने प्रतिबंध का फैसला मैगी के नमूनों की जांच के बाद लिया है।