नई दिल्ली, 13 अगस्त (आईएएनएस)। नेस्ले इंडिया ने गुरुवार को कहा कि वह जल्द-से-जल्द मैगी नूडल को बाजार में फिर से देखना चाहती है और वह बंबई उच्च न्यायालय के उस आदेश का पालन करेगी, जिसमें नियामक द्वारा नूडल पर पाबंदी लगाने वाले फैसले को रद्द कर दिया गया और नूडल की फिर से जांच करने के लिए कहा गया है।
अदालत के आदेश के बाद जारी किए गए बयान में कंपनी ने कहा है कि उसे फैसले की प्रति का इंतजार है।
कंपनी ने कहा, “नेस्ले इंडिया माननीय बंबई उच्च न्यायालय के 13 अगस्त के फैसले का सम्मान करती है, जिसमें खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) और महाराष्ट्र एफडीए के मैगी नूडल पर पाबंदी वाले फैसले को रद्द कर दिया गया है। कंपनी फिर से जांच करने वाले आदेश का भी पालन करेगी।”
बयान में नेस्ले इंडिया ने कहा, “नेस्ले इंडिया एफएसएसएआई, महाराष्ट्र एफडीए तथा अन्य साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी की कोशिश उपभोक्ताओं के हित में जल्द से जल्द मैगी नूडल को बाजार में वापस लाने की है।”
बंबई उच्च न्यायालय ने गुरुवार को नेस्ले इंडिया को बड़ी राहत देते हुए मैगी पर से प्रतिबंध हटा दिया। साथ ही न्यायालय ने उसे तीन अलग-अलग प्रयोगशालाओं से अपने उत्पाद की दोबारा जांच कराने के लिए कहा है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इसने देश के खाद्य सुरक्षा नियमों का अनुपालन किया है या नहीं।
न्यायालय ने नेस्ले इंडिया को यह राहत उसकी ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दी, जिसमें उसने भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के मैगी इंस्टैंट नूडल और मैगी ओट्स नूडल और टेस्टमेकर की नौ किस्मों पर रोक लगाने और बाजार से माल वापस लेने के आदेश को चुनौती दी थी।
नियामक ने यह आदेश पांच जून को दिया था, जिसके बाद नेस्ले को बाजार से अपने उत्पाद वापस लेने पड़े थे।