इस्लामाबाद, 14 जनवरी (आईएएनएस)। पाकिस्तान के क्वेटा शहर की एक आतंक निरोधक अदालत (एटीसी) ने पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ पर बलूच नेता नवाब अकबर खान बुगती की हत्या के मामले में बुधवार को आरोप तय किए।
समाचार पत्र ‘डॉन’ की वेबसाइट की एक रिपोर्ट के अनुसार, एटीसी के बार-बार के आदेश के बावजूद पूर्व सैन्य तानाशाह बुधवार को अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं हुए।
मुशर्रफ के वकील जीशान चीमा ने अदालत को एक चिकित्सकीय रिपोर्ट सौंपी और पूर्व राष्ट्रपति को व्यक्तिगत तौर पर अदालत में पेशी से छूट देने की मांग की। वकील ने कहा कि पीठ दर्द के कारण मुशर्रफ अदालत में मौजूद होने में असमर्थ हैं।
लेकिन उनकी अपील को खारिज करते हुए अदालत ने बलूच नेता की हत्या के मामले में मुशर्रफ, पाकिस्तान के आंतरिक मामलों के पूर्व मंत्री अहमद खान शेरपाओ तथा बलूचिस्तान के पूर्व गृह मंत्री मीर शोएब नाउशेरवानी के खिलाफ आरोप तय कर दिए।
एटीसी ने हालांकि कहा कि अदालत में मौजूद होने से छूट मुशर्रफ को तभी मिलेगी, पूर्व सेना प्रमुख के स्वास्थ्य के बारे में मेडिकल बोर्ड कोई सूचना देगा।
मामले की सुनवाई चार फरवरी तक के लिए मुल्तवी कर दी गई है।
उल्लेखनीय है कि अगस्त 2006 में बुगती की एक गुफा में विस्फोट से मौत हो गई थी, जहां वह छिपे हुए थे। इससे पहले मुशर्रफ ने सेना को कार्रवाई के आदेश दिए थे। उस वक्त मुशर्रफ देश के राष्ट्रपति व सैन्य प्रमुख थे।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।