इस्लामाबाद, 5 जून (आईएएनएस)। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने 2013 आम चुनाव में उनके नामांकन पत्र को खारिज किए जाने को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है।
डॉन समाचार पत्र की वेबसाइट के मुताबिक, मुशर्रफ ने नेशनल एसेंबली की सीट पर चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया था।
निर्वाचन अधिकारी ने हालांकि उनका नामांकन पत्र तीन नवंबर, 2007 को संविधान को स्थगित करने, उच्च अदालतों के न्यायाधीशों को हटाए जाने, उन्हें हिरासत में लिए जाने तथा सार्वजनिक रूप से मुख्य न्यायाधीश इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का अपमान करने के आधार पर खारिज किया था।
मुशर्रफ ने कराची में निर्वाचन न्यायाधिकरण में अपील दाखिल की थी, जिसे 16 अप्रैल, 2013 को खारिज कर दिया गया था।
इसके बाद उन्होंने सिंध उच्च न्यायालय (एसएचसी) के समक्ष अपील की थी, यहां भी उनकी अपील खारिज कर दी गई थी। इस मुद्दे पर 14 फरवरी, 2015 को विस्तृत फैसला सुनाया गया।
सीनेटर फरोग नसीम द्वारा दायर की गई याचिका में पूर्व राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध किया कि वह सिंध उच्च न्यायालय के फैसले को खारिज कर दे और इसे अवैध और बिना आधार सुनाया गया घोषित करे।