श्रीनगर, 26 अप्रैल (आईएएनएस)। जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संजय गुप्ता ने शुक्रवार को प्रतिबंधित जम्मू एवं कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) के अध्यक्ष मुहम्मद यासीन मलिक के खिलाफ 30 वर्ष पुराने मामले को जम्मू से श्रीनगर स्थानांतरित करने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी।
उच्च न्यायालय ने इससे पहले वायु सेना के अधिकारी की हत्या से जुड़े मामले को श्रीनगर से जम्मू स्थानांतरित करने के आदेश दिए थे।
यासीन मलिक उस मामले के आरोपी हैं जिसमें उनके खिलाफ मुकदमा जम्मू में चल रहा है।