नई दिल्ली, 12 मई (आईएएनएस)। राष्ट्रीय राजधानी में रिश्वत देने से मना करने पर एक महिला के साथ एक यातायात पुलिसकर्मी द्वारा किए गए क्रूर कृत्य को देखते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने मामले पर बुधवार को सुनवाई करने का फैसला किया है। कांस्टेबल को बाद में बर्खास्त कर दिया गया था।
न्यायमूर्ति जी.रोहिणी तथा न्यायमूर्ति आर.एस.एंडलॉ की खंडपीठ ने घटना पर स्वत: स्फूर्त संज्ञान लिया और कहा कि वे कुछ निर्देश पारित करेंगे।
घटना सोमवार की है, जब रमनदीप कौर अपनी तीन बेटियों के साथ अपनी स्कूटी से घर लौट रही थी, जिस दौरान हेड कांस्टेबल सतीश चंद्रा ने उनपर लाल बत्ती के उल्लंघन का आरोप लगाया।
कौर ने कहा कि उनसे 200 रुपये की रिश्वत मांगी गई। उन्होंने देने से इंकार कर दिया, जिसे लेकर उनसे कहासुनी हो गई। पुलिसकर्मी ने महिला को ईंट फेंककर मारा। एक अज्ञात व्यक्ति ने पूरी घटना को अपने कैमरे में कैद कर लिया।
सोमवार को बाद में दिल्ली पुलिस ने हेड कांस्टेबल को बर्खास्त कर दिया।