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 मप्र : सूचना के अधिकार के तहत जानकारी न देने पर नोटिस | dharmpath.com

Wednesday , 16 April 2025

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मप्र : सूचना के अधिकार के तहत जानकारी न देने पर नोटिस

imagesभोपाल, 6 नवंबर –मध्य प्रदेश में जनस्वास्थ्य व आर्थिक अनियमितता की जानकारी न देने पर राज्य सूचना आयोग ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी को नोटिस जारी किया है। राज्य सूचना आयोग के कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार भोपाल के प्रयाग सिंह चौहान ने भिंड जिले में लिए गए खाद्य पदार्थो के नमूनों, उनकी जांच, अमानक नमूनों के न्यायालय में पेश किए गए प्रकरणों आदि की जानकारी मांगी थी जो तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी व खाद्य निरीक्षक गिरीश राजौरिया ने नहीं दी।

उनके विरुद्घ की गई प्रथम अपील पर तत्कालीन अपीलीय अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डा. राकेश शर्मा द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इतना ही नहीं सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी बिना कोई कारण बताए न सुनवाई में उपस्थित हुए और न ही उनके द्वारा अपील उत्तर प्रस्तुत किया गया।

आयुक्त आत्मदीप ने प्रथम अपीलीय अधिकारी व लोक सूचना अधिकारी के इस विधि विरुद्घ आचरण पर घोर अप्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने आदेश पारित कर कहा कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी जन स्वास्थ्य से संबंधित है, जिसमें व्यापक लोकहित निहित है।

सरकारी तंत्र की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने तथा शासकीय तंत्र की जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने की दृष्टि से भी ऐसी जानकारी प्रदाय करना आवश्यक है। लिहाजा लोक सूचना अधिकारी 15 दिन में वांछित जानकारी प्रदाय करें।

सूचना आयुक्त ने लोक सूचना अधिकारी व खाद्य निरीक्षक भिंड (वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय सीएमएचओ, श्योपुर) को धारा सात का उल्लंघन कर जानकारी प्रदाय न करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए जवाब पेश करने का आदेश दिया है।

इसके साथ ही प्रथम अपीलीय अधिकारी व सीएमएचओ, भिंड ड राकेश शर्मा को निर्देशित किया है कि वे प्रथम अपील के निराकरण के लिए धारा 19 के अनुसार की गई कार्यवाही से 25 नवंबर की सुनवाई में आयोग को अवगत कराएं।

एक अन्य प्रकरण में अपीलार्थी ने खाद्य निरीक्षक गिरीश राजौरिया से सरकारी रसीद कट्टे से प्राप्त की गई व जमा कराई गई राशि से संबंधित जानकारी चाही थी, जो यह आधार बता कर नहीं दी गई कि यह जानकारी तृतीय पक्ष से संबंधित है और तृतीय पक्ष ने जानकारी देने से इंकार किया है। इस मामले में लोक सूचना अधिकारी बिना कोई कारण बताए न सुनवाई में उपस्थित हुए और न ही उनके द्वारा अपील उत्तर पेश किया गया। तत्कालीन अपीलीय अधिकारी एवं सीएमएचओ एनसी गुप्ता द्वारा भी प्रथम अपील पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।

इस पर नाराजगी जताते हुए आयुक्त आत्मदीप ने कहा कि यह मामला आर्थिक अनियमितता से जुड़ा है। इस प्रकरण में भी अपीलार्थी को 15 दिन में जानकारी उपलब्ध कराने का आदेश तथा तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। साथ ही तत्कालीन प्रथम अपीलीय अधिकारी से स्पष्टीकरण तलब किया गया है।

मप्र : सूचना के अधिकार के तहत जानकारी न देने पर नोटिस Reviewed by on . भोपाल, 6 नवंबर -मध्य प्रदेश में जनस्वास्थ्य व आर्थिक अनियमितता की जानकारी न देने पर राज्य सूचना आयोग ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी को नोटिस जारी किया है। राज्य सूचना भोपाल, 6 नवंबर -मध्य प्रदेश में जनस्वास्थ्य व आर्थिक अनियमितता की जानकारी न देने पर राज्य सूचना आयोग ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी को नोटिस जारी किया है। राज्य सूचना Rating:
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