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 मप्र : प्रसूति सहायता न मिलने पर बीएमओ पर जुर्माना | dharmpath.com

Monday , 21 April 2025

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मप्र : प्रसूति सहायता न मिलने पर बीएमओ पर जुर्माना

बालाघाट, 29 जनवरी (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में शासन की प्रसूति सहायता निर्धारित समय सीमा 15 दिन में उपलब्ध न कराने पर खंड चिकित्सा अधिकारी (बीएमओ) पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

राज्य सरकार द्वारा अमल में लाए गए लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत आमजन को तय समय में सरकारी सुविधा मुहैया कराने का प्रावधान है। ऐसा न होने पर जिम्मेदार अधिकारी पर जुर्माना लगाया जाता है।

बालाघाट जिलाधिकारी वी़ किरण गोपाल ने पिछले दिनों लोक सेवा गारंटी की ऑनलाइन समीक्षा थी, जिसमें पता चला कि दो आवेदकों ने लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से श्रम विभाग की प्रसूति सहायता उपलब्ध कराने के लिए आवेदन किया था, मगर आवेदकों को निर्धारित 15 दिन की अवधि में योजना का लाभ नहीं मिला है।

गोपाल ने इसके लिए लामता के खण्ड चिकित्सा अधिकारी डा. वासु क्षेत्रिय पर मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माने की यह राशि डा. वासु के वेतन से काटकर, समय पर सेवा प्राप्त न होने वाले परेशान आवेदकों को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी।

मप्र : प्रसूति सहायता न मिलने पर बीएमओ पर जुर्माना Reviewed by on . बालाघाट, 29 जनवरी (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में शासन की प्रसूति सहायता निर्धारित समय सीमा 15 दिन में उपलब्ध न कराने पर खंड चिकित्सा अधिकारी (बीएमओ) बालाघाट, 29 जनवरी (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में शासन की प्रसूति सहायता निर्धारित समय सीमा 15 दिन में उपलब्ध न कराने पर खंड चिकित्सा अधिकारी (बीएमओ) Rating:
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