Friday , 1 November 2024

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मप्र : पवनपुत्र हनुमान को अतिक्रमण हटाने का नोटिस

भिंड, 7 जून(आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में नगर पालिका की ओर से पवनपुत्र हनुमान को नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने के लिए एक सप्ताह समय दिया गया है। ऐसा न करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

भिंड जिले के बजरिया इलाके में किला रोड पर हनुमान का एक मंदिर है। मंदिर का कुछ हिस्सा अतिक्रमण में आता है। ग्वालियर उच्च न्यायालय ने भी अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। उसके बाद नगर पालिका ने मंदिर के पुजारी व इसके ट्रस्ट के बजाय पवनपुत्र हनुमान के नाम ही नोटिस चस्पा कर दिया। नोटिस शुक्रवार को मंदिर पर चस्पा किया गया।

इसमें महाबली हनुमान को संबोधित करते हुए कहा गया है कि “आपने सड़क पर गैर कानूनी रूप से कब्जा कर रखा है। इससे आम लोगों को परेशानी होती है। दुर्घटना का भी खतरा बना रहता है। आपसे पहले भी अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया था, जो आपने नहीं हटाया। ग्वालियर उच्च न्यायालय ने भी आदेश दिए थे, जो आपने नहीं माने। आपके खिलाफ न्यायालय की अवमानना का मुकदमा भी चल रहा है।”

नगर पालिका की ओर से भेजे गए इस नेाटिस में अतिक्रमण हटाने के लिए एक सप्ताह की मोहलत दी गई है। मामले को तूल पकड़ता देख मुख्य नगर पालिका अधिकारी आर.एस. छारी ने कहा कि यह नोटिस गलती से जारी हुआ है। इसे जल्द हटवा लिया जाएगा।

मप्र : पवनपुत्र हनुमान को अतिक्रमण हटाने का नोटिस Reviewed by on . भिंड, 7 जून(आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में नगर पालिका की ओर से पवनपुत्र हनुमान को नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने के लिए एक सप्ताह समय दिया गया है। ऐसा न क भिंड, 7 जून(आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में नगर पालिका की ओर से पवनपुत्र हनुमान को नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने के लिए एक सप्ताह समय दिया गया है। ऐसा न क Rating:
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