अधिकारी ने बताया कि सोमवार रात दो समूहों में कहासुनी और फिर उनके बीच पथराव होने के बाद पुलिस ने उन्हें तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े.
बाद में अतिरिक्त जिलाधिकारी नेहा मीणा ने नीमच शहर थाना सीमा में आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 (पांच या अधिक लोगों के जमा होने पर रोक) लगाने का आदेश दिया.
नीमच के पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा ने पत्रकारों को बताया कि अब तक चार मामले दर्ज कर नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया है. उनके अनुसार हिंसक घटना में एक पुलिस अधिकारी के घुटने में चोट आई है.
उन्होंने कहा कि नीमच शहर थाना क्षेत्र में कुछ लोगों ने दरगाह के पास (भगवान हनुमान की) एक मूर्ति रख दी, जिसके बाद वहां दो समूहों के लोग जमा हो गए और उनके बीच विवाद हो गया.
अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने दोनों समूहों के लोगों को चर्चा के लिए पुलिस नियंत्रण कक्ष में आने के लिए कहा, लेकिन कुछ लोगों ने कथित तौर पर पथराव शुरू कर दिया और कुछ दोपहिया वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया.
उन्होंने बताया कि घटना में अब तक किसी नागरिक के हताहत होने की कोई खबर नहीं है. बाद में इलाके में पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया और लोगों को घर में ही रहने की लिए कहा गया है.
अधिकारी ने कहा कि दोनों समूहों के लोग घटनास्थल पर जमा हो गए, क्योंकि यह मिश्रित आबादी वाला इलाका है. भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े.
नीमच: मध्य प्रदेश के नीमच शहर में एक दरगाह के पास मूर्ति स्थापित करने को लेकर दो गुटों के बीच विवाद होने से इलाके में तनाव पैदा हो गया, जिसके बाद शहर के एक हिस्से में निषेधाज्ञा लगा दी गई है.