भोपाल, 24 नवंबर – मध्य प्रदेश में दो चरणों में 28 नवंबर और दो दिसंबर को होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। प्रत्याशी मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी पर बिना टेंट या शामियाना वाला सहायता बूथ बना सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त आऱ परशुराम ने बताया कि प्रत्याशी मतदान केंद्र से 100 मीटर से अधिक दूरी पर मतदाता सहायता बूथ बना सकेंगे। बूथ में टेंट या शामियाना के बगैर एक टेबल, दो कुर्सी एवं बैनर लगाने की अनुमति होगी। एक ही स्थान पर एक से अधिक मतदान केंद्र होने पर भी एक ही मतदाता सहायता बूथ बनाने की अनुमति होगी। इस बूथ के लिए स्थानीय निकाय की अनुमति लेनी होगी।
राज्य निर्वाचन आयोग ने हर जिले में नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं। इन नियंत्रण कक्ष के जरिए निर्वाचन संबंधी जानकारी मुहैया कराई जाएगी। आयोग ने सभी जिलाधिकारियों एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस आशय के निर्देश जारी किए हैं।
आयोग ने जिलाधिकारी को नियंत्रण कक्ष के लिए प्रभारी अधिकारी तैनात करने तथा प्रभारी के लिए निर्वाचन के दौरान वाहन की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारी एवं कर्मचारियों के अवकाश संबंधी प्रकरणों का निराकरण भी नियंत्रण कक्ष प्रभारी के माध्यम से कराने के निर्देश दिए गए हैं।