भोपाल : राज्य शासन द्वारा पत्रकारों के लिये मध्यप्रदेश संचार प्रतिनिधि स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना मंजूर की गयी है। योजना में संचार प्रतिनिधि का व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा 2 लाख और दुर्घटना बीमा 5 लाख रुपये का होगा। योजना में 21 से 70 वर्ष उम्र के संचार प्रतिनिधि पात्र होंगे। बीमा कम्पनी के चिन्हित अस्पतालों में 2 लाख तक की चिकित्सा की केशलेस व्यवस्था होगी। इसके लिये पत्रकारों को एक कार्ड दिया जायेगा। अन्य अस्पतालों में इलाज पर प्रतिपूर्ति की व्यवस्था रहेगी।
बीमा योजना में संचार प्रतिनिधि के रूप में किसी भी अशासकीय समाचार एजेंसी, टेलीविजन चेनल, नेट मीडिया, समाचार पोर्टल आदि का प्रतिनिधित्व करने वाला पत्रकार, संवाददाता, फोटोग्राफर और केमरामेन शामिल होंगे। मध्यप्रदेश में निवास करने वाले तथा मध्यप्रदेश में ही कार्य करने वाले संचार प्रतिनिधि योजना में शामिल होंगे। बीमा यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी से करवाया जायेगा। बीमा की अवधि एक वर्ष की होगी। एक वर्ष के बाद पुन: बीमा करवाना होगा।
पत्रकार इंश्योरेंस कम्पनी की वेबसाइट www.mdindiaonline.com/mpgovt/Home.aspx अथवा जनसम्पर्क विभाग की वेबसाइट mpinfo.org से आवेदन-पत्र डाउनलोड कर इसे भरने के बाद यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी डिवीजनल ऑफिस-II 153, गुरु आर्केड, फर्स्ट फ्लोर, जोन-1, एम.पी. नगर, भोपाल, फोन नं. 0755-2555338, 9425015735 अथवा जनसंपर्क संचालनालय की अधिमान्यता शाखा में जमा कर सकते हैं। आवेदन आगामी 10 अगस्त तक दिये जा सकते हैं।
बीमा की किश्त
साठ वर्ष तक की आयु के पत्रकारों के लिये निर्धारित वार्षिक प्रीमियम का 75 प्रतिशत और 61 से 70 वर्ष आयु के पत्रकारों के लिये 85 प्रतिशत अंशदान जनसंपर्क संचालनालय द्वारा दिया जायेगा। शेष राशि संबंधित संचार प्रतिनिधि द्वारा जमा की जायेगी। शेष राशि 25 अथवा 15 प्रतिशत संचार प्रतिनिधि द्वारा बीमा कम्पनी द्वारा निर्धारित कार्यालय में जमा करवाने के बाद ही अंशदान की राशि जनसंपर्क संचालनालय द्वारा जमा करवायी जायेगी। पति-पत्नी अथवा बच्चों को अतिरिक्त 10 प्रतिशत निर्धारित प्रीमियम देने पर बीमा योजना में शामिल किया जा सकता है। बीमित प्रतिनिधि को नामिनी भी घोषित करना होगा। दुर्घटना की स्थिति पर 7 दिवस के अंदर बीमा कम्पनी के जिला कार्यालय को सूचित करना जरूरी होगा। प्रीमियम राशि का ड्राफ्ट यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंश कम्पनी लिमिटेड के नाम से बनेगा।
पात्रता
जनसंपर्क संचालनालय द्वारा अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार इसके पात्र होंगे। योजना में शामिल होने के लिये गैर-अधिमान्य श्रमजीवी पत्रकारों को पी.एफ. फण्ड अथवा टेक्स कटौती का फार्म नम्बर-16 देना जरूरी होगा। बीमा योजना का सदस्य बनने के लिये कार्यवाही प्रत्येक वर्ष में केवल एक बार निर्धारित अवधि में की जायेगी। योजना में कोई एजेंट नहीं होगा। योजना सीधे बीमा कार्यालय से क्रियान्वित होगी। इसमें बीमा तिथि से पहले की सभी बीमारी कवर होंगी।