जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी की विज्ञप्ति में शुक्रवार को बताया गया है कि शिंदे की छावनी में भारत टाकीज के समीप स्थित महावीर डेयरी से सहायक खाद्य अधिकारी द्वारा दही एवं दूध के नमूने लेकर जांच के लिए खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला भोपाल और मैसूर की प्रयोगशाला में भेजे गए थे।
प्रयोगशाला जांच में इन दोनों खाद्य पदार्थो के नमूने अमानक स्तर के पाए गए हैं। अपर जिला दंडाधिकारी शिवराज वर्मा ने इस प्रकरण में दोषी फर्म के संचालक प्रवीण जैन पर दो लाख रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया है।
इसी प्रकार न्यू रतीराम गजक भंडार से लड्डू व गजक के नमूने लेकर प्रयोगशाला में जांच के लिए भोपाल भेजे गए थे, जो अमानक पाए गए। अपर जिला दंडाधिकारी शिवराज वर्मा ने इस प्रकरण में दोषी फर्म पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।