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 मद्रास उच्च न्यायालय ने केंद्र को ‘टिक टॉक ‘ पर प्रतिबंध लगाने को कहा | dharmpath.com

Tuesday , 26 November 2024

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मद्रास उच्च न्यायालय ने केंद्र को ‘टिक टॉक ‘ पर प्रतिबंध लगाने को कहा

चेन्नई, 4 अप्रैल (आईएएनएस)। मद्रास उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को चीनी वीडियो मोबाइल ऐप ‘टिक-टॉक’ पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा है। अदालत ने कहा कि यह युवाओं के भविष्य और बच्चों के दिमाग को खराब कर रहा है।

एक वकील द्वारा दर्ज याचिका पर सुनवाई करते हुए, मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने बुधवार को केंद्र सरकार को भारत में इस ऐप को डाउनलोड करने पर प्रतिबंध लगाने के लिए अंतरिम आदेश जारी किया और मीडिया को भी इस ऐप के जरिए बने वीडियो का प्रसारण नहीं करने के लिए कहा।

अदालत ने कहा कि टिक टॉक द्वारा अनुचित कंटेंट मुहैया कराया जा रहा है और इसे रोकना सरकार की सामाजिक जिम्मेदारी है।

इससे पहले, तमिलनाडु के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री एम.मानिकांदन ने कहा था कि राज्य इस ऐप को भारत में प्रतिबंधित करने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखेगा।

टिक टाक ऐप यूजर्स को शॉर्ट वीडियो शूट करने और इसे अन्य लोगों के साथ शेयर करने की सुविधा देता है।

मद्रास उच्च न्यायालय ने केंद्र को ‘टिक टॉक ‘ पर प्रतिबंध लगाने को कहा Reviewed by on . चेन्नई, 4 अप्रैल (आईएएनएस)। मद्रास उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को चीनी वीडियो मोबाइल ऐप 'टिक-टॉक' पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा है। अदालत ने कहा कि यह युवाओं क चेन्नई, 4 अप्रैल (आईएएनएस)। मद्रास उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को चीनी वीडियो मोबाइल ऐप 'टिक-टॉक' पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा है। अदालत ने कहा कि यह युवाओं क Rating:
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