नई दिल्ली, 30 सितम्बर (आईएएनएस)। दिल्ली की एक अदालत आम आदमी पार्टी विधायक सोमनाथ भारती की खिड़की एक्सटेंशन इलाके में आधी रात को मारे गए छापे से संबंधित एक अर्जी पर 15 अक्टूबर को सुनवाई करेगी। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री भारती ने इस मामले की जांच से संबद्ध एक प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की है।
नई दिल्ली, 30 सितम्बर (आईएएनएस)। दिल्ली की एक अदालत आम आदमी पार्टी विधायक सोमनाथ भारती की खिड़की एक्सटेंशन इलाके में आधी रात को मारे गए छापे से संबंधित एक अर्जी पर 15 अक्टूबर को सुनवाई करेगी। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री भारती ने इस मामले की जांच से संबद्ध एक प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की है।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश भूपेश कुमार ने मामले की सुनवाई को 15 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया है। बुधवार को सरकारी वकील कहीं और व्यस्त होने की वजह से सुनवाई में नहीं पहुंच सके थे।
खिड़की एक्सटेंशन का मामला जनवरी 2014 का है। भारती ने अज्ञात पुलिसवालों के खिलाफ गलत रिकार्ड रखने और झूठे मामले लगाने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की है। बीते महीने मजिस्ट्रेट अदालत ने उनकी इस सिलसिले में दर्ज अर्जी खारिज कर दी थी। इसी के खिलाफ भारती ने अपील की है।
भारती और अन्य के खिलाफ बीते साल 29 सितंबर को आरोप पत्र दायर किया गया था। इसमें महिलाओं से छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया था। पुलिस ने 41 गवाहों की सूची सौंपी थी जिसमें नौ अफ्रीकी महिलाएं भी हैं।
तत्कालीन कानून मंत्री भारती को शिकायत मिली थी कि खिड़की एक्सटेंशन इलाके में कथित रूप से वेश्यावृत्ति हो रही है और मादक पदार्थो का धंधा किया जा रहा है। रात में भारती अपने सहयोगियों के साथ वहां पहुंचे थे और घर पर छापा मारा था। घर में मौजूद अफ्रीकी देश युगांडा की महिलाओं ने अपने साथ मारपीट और छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज की थी।