अहमदाबाद, 13 अप्रैल (आईएएनएस)। गुजरात के अमरेली जिले की एक सत्र अदालत ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अमरेली के सांसद नारन कछाड़िया को तीन साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। कछाड़िया को तीन साल पहले सरकारी ड्यूटी पर तैनात महिला चिकित्सक भीमजी दाभी से मारपीट करने के मामले में यह सजा सुनाई गई है।
अहमदाबाद, 13 अप्रैल (आईएएनएस)। गुजरात के अमरेली जिले की एक सत्र अदालत ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अमरेली के सांसद नारन कछाड़िया को तीन साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। कछाड़िया को तीन साल पहले सरकारी ड्यूटी पर तैनात महिला चिकित्सक भीमजी दाभी से मारपीट करने के मामले में यह सजा सुनाई गई है।
अदालत ने इस मामले में भाजपा की एक स्थानीय महिला नेता सहित चार अन्य लोगों को भी दोषी करार दिया है। सभी दोषियों पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
अदालत ने इन सभी को राहत देते हुए गिरफ्तारी से बचने के लिए इस फैसले के खिलाफ 11 मई तक उच्च न्यायालय जाने के लिए समय दिया है।
इस फैसले पर नारन कछाड़िया (58) ने संवाददाताओं से कहा, “मैं निर्दोष हूं और फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय जाऊंगा।”
अमरेली की सिविल अस्पताल की डॉक्टर भीमजी दाभी की जनवरी, 2013 में तब पिटाई कर दी गई थी जब उन्होंने कथित रूप से भाजपा की महिला नेता मधुबेन जोशी के 23 वर्षीय बेटे रवि जोशी का इलाज करने से इनकार कर दिया था।
जब डॉक्टर दाभी ने कथित रूप से जोशी और उनके बेटे को अस्पताल से बाहर जाने के लिए कह दिया तो बात बढ़ गई और उन्होंने कछाड़िया को बुला लिया। बताया जाता है कि कछाड़िया अपने समर्थकों के साथ अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर दाभी पर हमला कर दिया। इसके विरोध में अस्पताल के कर्मचारी तत्काल हड़ताल पर चले गए थे। बाद में सांसद समेत 15 लोगों के खिलाफ पुलिस ने शिकायत दर्ज की थी।