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 बिहार : प्रोन्नति में आरक्षण का फैसला निरस्त | dharmpath.com

Friday , 22 November 2024

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बिहार : प्रोन्नति में आरक्षण का फैसला निरस्त

पटना, 4 मई (आईएएनएस)। पटना उच्च न्यायालय ने सोमवार को बिहार सरकार के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोन्नति में आरक्षण देने के फैसले को निरस्त कर दिया।

पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति वी़ नाथ की एकलपीठ ने सुशील कुमार सिंह और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करने के बाद बिहार सरकार के फैसले को रद्द कर दिया।

याचिकाकर्ता के वकील विंध्याचल सिंह ने बताया कि न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि इस संबंध में सरकार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के आलोक में निर्णय ले।

राज्य सरकार ने अगस्त 2012 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोन्नति में आरक्षण देने का निर्णय लिया था। इसे लेकर सुशील कुमार सिंह और अन्य ने न्यायालय में एक याचिका दायर की थी।

बिहार : प्रोन्नति में आरक्षण का फैसला निरस्त Reviewed by on . पटना, 4 मई (आईएएनएस)। पटना उच्च न्यायालय ने सोमवार को बिहार सरकार के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोन्नति में पटना, 4 मई (आईएएनएस)। पटना उच्च न्यायालय ने सोमवार को बिहार सरकार के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोन्नति में Rating:
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