मुंबई-कारोबारी व योगगुरु रामदेव की मुश्किलें कम होने की नाम नहीं ले रही है। मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस सस्पेंड किए जाने और 14 उत्पादों की बिक्री पर बैन के बाद अब जुर्माना लगाया गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को अदालत के अंतरिम आदेश का कथित उल्लंघन करने पर 50 लाख रुपये जमा करने के निर्देश दिए हैं।
दरअसल, उच्च न्यायालाय ने पतंजलि के खिलाफ ट्रेडमार्क उल्लंघन का मामला दर्ज किया था। पिछले साल अगस्त में हाईकोर्ट ने पतंजलि को अपने कपूर उत्पादों को नहीं बेचने का आदेश दिया था। हालांकि, कोर्ट को अतंरिम आवेदन के जरिए ये जानकारी मिली की पतंजलि अभी भी अपने कपूर प्रोडक्ट्स बेच रहा है।
न्यायमूर्ति छागला ने आदेश में कहा कि प्रतिवादी संख्या एक (पतंजलि) द्वारा 30 अगस्त 2023 के आदेश का इस तरह उल्लंघन अदालत द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आदेश की प्रति बुधवार को उपलब्ध कराई गई है। पीठ ने कहा कि आदेश के उल्लंघन/अवमानना के लिए आदेश पारित करने से पहले पतंजलि को 50 लाख रुपये जमा करने का निर्देश देना उचित होगा। इस मामले में अब अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी।
इससे पहले बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद ने सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को कहा कि उसने अपने 14 उत्पाद की बिक्री रोक दी। दरअसल इन प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस इस साल अप्रैल में उत्तराखंड में ने सस्पेंड कर दिए गए थे। कंपनी ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि उसने 5,606 फ्रेंचाइजी स्टोर्स से कहा है कि वे इन उत्पादों को वापस भेज दें।