नई दिल्ली, 11 अप्रैल (आईएएनएस)। यहां की एक अदालत ने कथित अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव और फजलुर रहमान सहित उसके तीन सहयोगियों को 2003 में दिल्ली के एक व्यापारी के अपहरण मामले में बरी कर दिया। यह जानकारी शनिवार को एक वकील ने दी।
नई दिल्ली, 11 अप्रैल (आईएएनएस)। यहां की एक अदालत ने कथित अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव और फजलुर रहमान सहित उसके तीन सहयोगियों को 2003 में दिल्ली के एक व्यापारी के अपहरण मामले में बरी कर दिया। यह जानकारी शनिवार को एक वकील ने दी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीतेश सिंह ने शुक्रवार को ओम प्रकाश श्रीवास्तव उर्फ बबलू श्रीवास्तव, फजलुर रहमान उर्फ फजलू, प्रदीप कुमार खुराना और जीतेंद्र सिंह को धारा ए364-ए (फिरौती के लिए अपहरण), 387 (फिरौती वसूली के लिए किसी को मौत या गंभीर चोट के भय में रखना) और 120बी (आपराधिक सांठगांठ) के तहत आरोपों से बरी कर दिया।
बचाव पक्ष के वकील जे. पी. बंसल ने आईएएनएस से कहा कि उनके मुवक्किल को मामले में झूठमूठ फंसाया गया था।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, उच्च सुरक्षा युक्त वाहन पंजीयन प्लेट बनाने और विपणन का कारोबार करने वाले दिल्ली में रहने वाले व्यापारी शीतल सिंह को बबलू श्रीवास्तव और उसके सहयोगियों से फिरौती की धमकी मिली थी।
पुलिस ने बताया कि एक दिन जितेंद्र ने सिंह को फोन किया और उन्हें लखनऊ में बबलू श्रीवास्तव से मिलने के लिए कहा। इसके तुरंत बाद ही 11 मार्च 2003 को जितेंद्र एवं अन्य ने सिंह का अपहरण कर लिया और उन्हें लखनऊ जेल में बंद बबलू के पास ले गया।
वहां बबलू ने सिंह को धमकाया और उनसे 25 लाख रुपये की मांग की।
कुछ दिनों बाद सिंह ने दिल्ली की विशेष शाखा में बबलू के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।
बबलू श्रीवास्तव पर देश में विभिन्न प्रकार के मामले चल रहे हैं और उसे 1995 में सिंगापुर से प्रत्यर्पित कर लाया गया था।