पणजी, 4 अप्रैल (आईएएनएस)। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा पकड़े गए चेंजिंग रूम में सीसीटीवी कैमरा लगाने के आरोपी फैबइंडिया के चारों कर्मचारियों को शनिवार को एक निचली अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया।
फैबइंडिया के चारों कर्मचारियों, करीम लखानी, प्रशांत नाइक, राजू पांचे और पारेश भगत को पांच-पांच हजार के निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया।
बचाव पक्ष के वकील ने मपुसा के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी से कहा कि चेंजिंग रूम में कैमरे गलत मंशा से नहीं लगाए गए थे।
चारों फैबइंडिया के जूनियर कर्मचारी थे और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद माइकल लोबो की शिकायत पर उन्हें गिरफ्तार किया गया था।
चारों कर्मचारियों के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 354सी, 509 और धारा 66ई के तहत मामला दर्ज किया गया है।
मामले की जांच कर रही अपराध शाखा फैबइंडिया के वरिष्ठ अधिकारियों एवं प्रबंध निदेशक विलियम बिसेल से इसी सप्ताहांत पूछताछ कर सकती है।