प्रदेश के प्रमुख धार्मिक गंतव्य स्थलों में अब बजट होटल बनाये जाने का निर्णय लिया गया है। यह धार्मिक स्थल है अमरकंटक, महेश्वर, उज्जैन, ओंकारेश्वर, चित्रकूट, ओरछा, मैहर, पन्ना, दतिया, मंडला, मुलताई, सलकनपुर, मंडलेश्वर। राज्य शासन द्वारा इस सम्बन्ध में अधिसूचना जारी कर दी गयी है।
मध्य प्रदेश पर्यटन नीति के तहत प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में बजट होटल का निर्माण करने पर निवेशकों को अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। इसके तहत विभाग के लेंड बैंक पर निर्माण की स्थिति में पूंजीगत व्यय पर 10 प्रतिशत अथवा 50 लाख रुपये जो भी न्यूनतम हो, देय होगा। विभागीय भूमि के अपसेट मूल्य पर 50 प्रतिशत अनुदान देय होगा। पूँजीगत अनुदान तथा विभागीय भूमि अपसेट मूल्य पर प्रदत्त अनुदान की अधिकतम कुल सीमा 50 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी। निवेशकों द्वारा स्वयं की भूमि पर होटल निर्माण पर पूंजीगत व्यय पर 20 प्रतिशत अनुदान या 50 लाख रुपये, जो भी न्यूनतम हो, देय होगा। ऐसे मामलों में भूमि के मूल्य पर कोई अनुदान नहीं दिया जायेगा।
बजट होटल के निर्माण में अनुदान की पात्रता तभी मान्य होगी जब होटल में कम से कम 50 या उससे अधिक कक्ष का निर्माण किया गया हो तथा किराया 1000 रुपये प्रति कक्ष से अधिक न हो। इसके अलावा डॉरमेट्री के निर्माण में अनुदान की पात्रता के लिए कम से कम 100 बिस्तर उपलब्ध हो तथा प्रति बिस्तर किराया 100 रुपये से अधिक न हो,अनिवार्य होगा। होटल कक्ष व डॉरमेट्री के उपरोक्त किराये में संचालन प्रारंभ होने की तिथि से पाँच वर्ष तक कोई वृद्धि नहीं की जा सकेगी।