नई दिल्ली, 1 जुलाई (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) और गिलगिट को संसदीय सीट घोषित करने का केंद्र को निर्देश देने की मांग वाली एक जनहित याचिका सोमवार को खारिज कर दी। अदालत ने इसके अलावा याचिकाकर्ता पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगा दिया।
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा कि रॉ के पूर्व अधिकारी राम कुमार यादव द्वारा दायर याचिका कानूनी रूप से अयोग्य है।
पीठ ने कहा, “आप न्यायालय में ऐसी याचिका लेकर आए हैं? उसमें न्यायिक दखलंदाजी नहीं हो सकती। हम ऐसा कोई आदेश जारी नहीं कर सकते।”
याचिकाकर्ता ने कहा कि सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर विधानसभा की लगभग 24 सीटों को पीओके और गिलगिट से अलग कर बनाई है। ये सभी क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में हैं।
याचिकाकर्ता ने अदालत से आग्रह किया कि विधानसभा सीटों के आधार पर वह केंद्र सरकार को पीओके तथा गिलगिट नामक दो लोकसभा सीटें घोषित करने का निर्देश दे।
कुल 111 सीटों वाली जम्मू एवं कश्मीर विधानसभा हमेशा से 87 विधायकों के साथ चलती रही है।