नई दिल्ली, 8 जून (आईएएनएस)। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने सोमवार को कहा कि केवल सात कंपनियों के नूडल्स और टेस्टमेकर के साथ पास्ता को भारत में बेचने की अनुमति है। इसके साथ ही नूडल्स के सभी अनुमोदित किस्मों की जांच के भी आदेश दिए गए हैं।
नई दिल्ली, 8 जून (आईएएनएस)। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने सोमवार को कहा कि केवल सात कंपनियों के नूडल्स और टेस्टमेकर के साथ पास्ता को भारत में बेचने की अनुमति है। इसके साथ ही नूडल्स के सभी अनुमोदित किस्मों की जांच के भी आदेश दिए गए हैं।
जिन सात कंपनियों के नूडल्स और पास्ता की किस्मों को मंजूरी दी गई है, उनमें रुचि इंटरनेशनल (कोका), सीजी फूड्स (वाईवाई), ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन (फूडल्स), नेस्ले (मैगी), एए न्यूट्रीशिन (यमी), इंडो निसिन (टॉप रैमन) और आईटीसी शामिल हैं।
एफएसएसएआई द्वारा जारी एक पत्र के मुताबिक, “इन श्रेणियों में सभी अन्य उत्पादों की सुरक्षा का आकलन नहीं किया गया है। ये सभी अनधिकृत और गैरकानूनी हैं और मानव उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है।”
सभी अनुमोदित श्रेणियों की जांच का आदेश देते हुए एफएसएसएआई के मुख्य कार्यकारी निदेशक युद्धवीर सिंह मलिक द्वारा लिखे गए पत्र के मुताबिक, “सभी अन्य खाद्य उत्पादों के संबंध में आपको इस तरह के उत्पादों को बाजार से वापस लेने या इन्हें नष्ट करने की सलाह दी जाती है।”
शीर्ष खाद्य संस्था के इस अधिकारी ने आईएएनएस से कहा कि नेस्ले की मैगी और इसी तरह के अन्य उत्पादों की जांच से स्वास्थ्य के प्रति गंभीर चिंता उठती है।
संस्था ने यह भी कहा कि फिलहाल मैगी ब्रांड के एंबेसेडर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।
युद्धवीर सिंह मलिक ने आईएएनएस को बताया, “विदेशी और स्थानीय विनिर्माताओं के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। इस सप्ताह पास्ता और मैक्रोनी जैसे अन्य नूडल ब्रांड की भी जांच शुरू की जाएगी।”
मलिक ने कहा, “फिलहाल, हम नेस्ले के मैगी नूडल से जुड़े ब्रांड एंबेसेडर के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई करने पर विचार नहीं कर रहे।”
मैगी के कुछ नमूनों की जांच के बाद संगठन ने शुक्रवार को देशभर से मैगी की नौ किस्में वापस लेने और नेस्ले से मैगी का उत्पादन और निर्यात रोकने को कहा है। इसके साथ ही नेस्ले के ओट नूडल्स और टेस्टमेकर के लिए भी समान आदेश जारी किए गए हैं।
वहीं, नेस्ले अपने रुख पर अड़ा हुआ है कि उसके नूडल्स मनुष्य के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं और इसमें मौजूद शीशे की मात्रा दायरे में है।
मलिक ने बाजार से मैगी वापस लेने की प्रक्रिया के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी।
उन्होंने कहा, “उपभोक्ताओं को खुदरा दुकानों पर यह उत्पाद वापस करना चाहिए और यदि उनके पास बिल है तो वह अपनी धनराशि भी वापस ले सकते हैं। यह नेस्ले की जिम्मेदारी है कि वह उपभोक्ताओं को उत्पाद वापस करने दे।”
नियामक की वेबसाइट पर जल्द ही सभी अनुमोदित नूडल्स उत्पादों की सूची जारी करने की योजना है और उन्होंने राज्य प्रशासन से इसकी जांच करने की सलाह दी है।
उन्होंने कहा, “हम समझते हैं कि दिल्ली, गुजरात और तमिलनाडु ने पहले ही अन्य ब्रांडों की जांच शुरू कर दी है। हम जल्द ही सभी अनुमोदित नूडल्स उत्पादों की सूची जारी करेंगे।”