इस्लामाबाद, 25 जनवरी (आईएएनएस)। पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधी अदालत ने प्रतिबंधित संगठन, लश्कर-ए-झांगवी के दो आतकंवादियों की फांसी के लिए वारंट जारी किए हैं।
एक चिकित्सक की हत्या के मामले में इन दोनों आतंकवादियों को तीन फरवरी को फांसी दी जाएगी।
‘डॉन ऑनलाइन’ द्वारा रविवार को जारी रपट के मुताबिक आतंकवाद निरोधी अदालत ने कराची में जून 2001 में सांप्रदायिक आधार पर अली राजा पीरानी के कत्ल के आरोप में इन दोनों आतकंवादियों -अतुल्लाह उर्फ कासिम और मोहम्मद आजम उर्फ शरीफ- को जुलाई 2004 में मृत्युदंड सुनाया था।
कराची केंद्रीय कारागार के अधीक्षक ने न्यायालय को बताया कि कैदियों के पिछले मृत्युदंड को तकनीकी आधार पर उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया था और निचली अदालत को कैदियों की फांसी के लिए नए वारंट जारी करने का निर्देश दिया था।
आतंकवाद निरोधी न्यायालय के न्यायाधीश मोहम्मद जावेद आलम ने शनिवार को कैदियों फांसी देने के वारंट जारी किए। न्यायालय ने जेल अधीक्षक को तीन फरवरी सुबह 6.30 बजे तक अपराधियों को फांसी पर लटकाए जाने के निर्देश दिए हैं।
पिछले कई सालों से ये कैदी मौत की सजा से बच रहे थे। क्योंकि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सरकार ने 2008 में सत्ता में आने के बाद फांसी समाप्त कर दी थी।
सरकार ने 16 दिसंबर को पेशावर स्कूल में हुए हमले के बाद इस प्रतिबंध को हटा दिया था। गौरतलब है कि पेशावर स्कूल हमले में 141 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें 132 स्कूली बच्चे थे।