इस्लामाबाद, 15 जनवरी (आईएएनएस)। पाकिस्तान में कराची की एक आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) ने कराची हवाईअड्डा हमला मामले में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) प्रमुख मुल्ला फजलुल्ला को गुरुवार को घोषित अपराधी करार दिया है।
द न्यूज इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एटीसी ने फजलुल्ला तथा टीटीपी प्रवक्ता शहिदुल्ला शहीद को बीते साल हवाईअड्डे पर हमला मामले में घोषित अपराधी करार दिया।
इस मामले में तीन और आरोपी – सरमद सिद्दीकी, नदीम उर्फ बर्गर तथा आसिफ जहीर – मामले की पुन: सुनवाई के वक्त अदालत में मौजूद थे।
सभी तीनों संदिग्धों पर बीते साल आठ जून को कैद-ए-आजम अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर हुए हमले में शामिल होने का आरोप है।
एटीसी ने मामले की सुनवाई आगामी 29 जनवरी तक के लिए मुल्तवी कर दी।
इस हमले में हवाईअड्डा सुरक्षा बल (एएसएफ) कर्मी तथा 10 विदेशी आतंकवादियों सहित कम से कम 28 लोग मारे गए थे। इस हमले की जिम्मेदारी टीटीपी तथा इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उजबेकिस्तान (यूएमआई) ने ली थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।