इस्लामाबाद ट्रायल कोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखान केस में दोषी मानते हुए तीन साल जेल की सजा सुनाई है. फैसले के कुछ ही देर बाद पुलिस ने इमरान को लाहौर स्थित उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया.
इमरान की पार्टी “पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ” (पीटीआई) ने उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए ट्वीट किया कि उन्हें कोट लखपत जेल ले जाया जा रहा है. पीटीआई ने एक बयान जारी कर बताया कि उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है.
मीडिया खबरों के मुताबिक, सजा सुनाए जाते समय ना इमरान और ना ही उनके वकील अदालत में मौजूद थे. कोर्ट ने फैसले में कहा, “इमरान खान ने जानबूझकर पाकिस्तान तोशाखाना के तोहफों के बारे में चुनाव आयोग को गलत जानकारियां दीं. उन्हें भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया गया है.” इमरान को चुनाव अधिनियम के सेक्शन 174 के तहत सजा सुनाई गई है. इसके मुताबिक, भ्रष्ट आचरण का दोषी पाए जाने पर तीन साल तक की सजा या एक लाख रुपये तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं.
गिरफ्तारी के बाद इमरान का पहले से रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया गया. इसमें वह अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं. इमरान कह रहे हैं, “मेरी गिरफ्तारी संभावित थी और मैंने गिरफ्तार किए जाने से पहले यह वीडियो बयान रिकॉर्ड किया है. मैं चाहता हूं कि मेरे पार्टी कार्यकर्ता शांति बनाए रखें और मजबूत रहें.”
इससे पहले 9 मई को भी इमरान को अल-कादिर ट्रस्ट केस में गिरफ्तार किया गया था. उनकी गिरफ्तारी के बाद बड़े स्तर पर हिंसा हुई, जिसके बाद पीटीआई नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ बड़े स्तर पर कार्रवाई की गई. इमरान को अगले ही दिन रिहा कर दिया गया. पीटीआई के कई नेताओं ने 9 मई को हुई हिंसा की निंदा की थी.