इस्लामाबाद, 14 मार्च (आईएएनएस)। पाकिस्तान की एक आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) ने कराची हवाईअड्डा हमला मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-तालिबान के प्रमुख फजलुल्ला, इसके प्रवक्ता शहिदुल्ला शहीद तथा अन्य नौ आरोपियों के खिलाफ शनिवार को दोबारा गिरफ्तारी वारंट जारी किया और सुनवाई स्थगित कर दी।
खैबर न्यूज की रपट के मुताबिक, कम से कम तीन अपराधियों सरमद सिद्दीकी, नदीम तथा आसिफ जहीर को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।
मामले की गंभीरता के मद्देनजर सिंध के आंतरिक विभाग ने जेल में सुनवाई रोकने के लिए अदालत से निवेदन किया था।
इससे पहले, 20 दिसंबर को एटीसी ने जून 2014 में हुए कराची हवाईअड्डे पर हमला मामले में फजलुल्ला, प्रवक्ता शहिदुल्ला शहीद तथा नौ अन्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।
वहीं, 15 जनवरी को अदालत ने कराची हवाईअड्डा हमला मामले में फजलुल्ला को घोषित अपराधी करार दिया था।
उल्लेखनीय है कि टीटीपी के कम से कम 10 आतंकवादियों ने स्वचालित हथियारों, एक रॉकेट लांचर, आत्मघाती जैकेट व ग्रेनेड से सुसज्जित होकर कराची के जिन्ना हवाईअड्डे पर धावा बोल दिया था, जिसमें 26 लोग मारे गए थे, जबकि 18 घायल हुए थे।