पुलिस के मुताबिक मधुबन थाना के मखमेलपुर निवासी रामनारायण की शादी गुड़िया से हुई थी। वह गुड़िया को 12 मई 2014 को विदा कराकर अपने साथ दिल्ली ले गया, लेकिन उसके बाद गुड़िया का पता नहीं चला।
इस मामले में सुनवाई कर रहे एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी पति को 5 वर्ष का कारावास व 5 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का निर्णय दिया। वहीं आरोपी के भाई उदयनारायण और पिता को दहेज उत्पीड़न में 2 वर्ष कैद और 3 हजार रुपये अर्थदंड सुनाया।