नई दिल्ली, 1 अप्रैल (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ाने के लिए दी गई जनहित याचिका को शुक्रवार को मंजूरी देने से इनकार कर दिया।
प्रधान न्यायाधीश टी.एस.ठाकुर ने याचिकाकर्ता विभोर आनंद से पूछा, “क्या आप चाहते हैं कि हम हमेशा (न्यायाधीश) बने रहें?” उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता जिन प्रावधानों पर निर्भर कर रहे हैं उनका संबंध न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु से नहीं बल्कि किसी संदेह की स्थिति में न्यायाधीशों की आयु के निर्धारण से है।
मामले की सुनवाई करने वाली पीठ में न्यायमूर्ति आर.बानुमति और न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित भी शामिल थे। पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि संविधान में न्यायाधीश की जिस आयु का उल्लेख है वह उसकी सेवानिवृत्ति आयु से अलग है।