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 निर्माण को बढ़ावा देने कलेक्टर गाइड लाइन दर में 20 प्रतिशत की कमी की जाएगी | dharmpath.com

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निर्माण को बढ़ावा देने कलेक्टर गाइड लाइन दर में 20 प्रतिशत की कमी की जाएगी

June 20, 2019 8:07 am by: Category: राज्य का पन्ना Comments Off on निर्माण को बढ़ावा देने कलेक्टर गाइड लाइन दर में 20 प्रतिशत की कमी की जाएगी A+ / A-
भोपाल :

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की अध्यक्षता में मंत्रालय में आज सम्पन्न मंत्रि-परिषद की बैठक में  निर्णय लिया गया कि राज्य में रियल एस्टेट एवं निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सम्पूर्ण प्रदेश में गाइड लाइन की दरों में 20 प्रतिशत की कमी की जाए। साथ ही, देय शुल्क/फीस में आवश्यक वृद्धि की जाये ताकि शासन का कुल राजस्व सुरक्षित रहे और रजिस्ट्री की कुल देय राशि में नगण्य परिवर्तन हो। यह भी निर्णय लिया गया कि स्टाम्प डयूटी/पंजीयन शुल्क/ उपकर/अतिरिक्त डयूटी का भार सम्पूर्ण प्रदेश में 7.3 प्रतिशत से बढ़ाकर 9.5 प्रतिशत और नगरीय क्षेत्र में 10.3 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत किया जाए।

मंत्रि-परिषद ने निर्णय लिया कि पत्नी या पुत्री को सम्पत्ति में सह-स्वामी के रूप में सम्मिलित करने के लिए स्टाम्प शुल्क 1000 रूपये तथा पंजीयन फीस 100 रूपये की अधिकतम सीमा के अध्याधीन रखा जाए। वर्तमान में इस पर मूल्यानुसार स्टाम्प शुल्क एक प्रतिशत तथा पंजीयन फीस 0.8 प्रतिशत है। परिवार में आंतरिक बंटवारों को सुगम बनाने के लिए पारिवारिक विभाजन में स्टाम्प शुल्क की वर्तमान दर 2.5 प्रतिशत से घटाकर 0.5 प्रतिशत करने का निर्णय भी लिया गया।

कृषक हित में निर्णय

मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अध्यादेश 2019, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा खरीफ सीजन 2018 एवं रबी सीजन 2018-19 में वितरित अल्पकालीन फसल ऋण की निर्धारित देय तिथि 15 जून से बढ़ाकर 30 जून किये जाने का अनुमोदन किया गया।

मंत्रि-परिषद द्वारा राज्य/जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के शेष कर्मचारियों के संविलियन के लिए लागू की गई संविलियन योजना की अवधि को बढ़ाकर 31 दिसम्बर करने का निर्णय लिया गया। संविलियन योजना की अवधि 31 मार्च 2019 को समाप्त हो गई थी। निर्णयानुसार इन बैंकों के शेष बचे हुऐ कर्मचारियों का संविलियन सहकारी संस्थाओं/बैंकों में उपलब्ध रिक्त पदों के साथ-साथ राज्य शासन के विभिन्न विभागों के निगम/मण्डलों में किया जाएगा।

तीन नवीन खाद्य एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशालाएँ होंगी स्थापित 

मंत्रि-परिषद की बैठक में ड्रग रेग्यूलेटरी सिस्टम के सुदृढ़ीकरण के लिये इन्दौर, जबलपुर एवं ग्वालियर में खाद्य एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं का निर्माण किये जाने का निर्णय लिया गया।

मंत्रि-परिषद द्वारा श्री कन्हैयालाल पाण्डेय सेवानिवृत्त अधीक्षक, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ भोपाल को मध्यप्रदेश राज्य विधि आयोग भोपाल में सहायक ग्रेड-1 के पद पर संविदा नियुक्ति दिये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रदेश में मनेगा अधिवक्ता दिवस

मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रथम राष्ट्रपति एवं विख्यात अधिवक्ता स्व. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के जन्म दिवस 3 दिसम्बर को अधिवक्ता दिवस के रूप में मनाये जाने का निर्णय लिया गया।

छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के लिए 1184.85 करोड़ की स्वीकृति

बैठक में छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेस के लिए पहले चरण में 620 बिस्तरीय शैक्षणिक अस्पताल भवन, 293 बिस्तरीय सुपर स्पेशियालिटी ब्लॉक, 200 बिस्तरीय कार्डियक सेंटर, 680 बिस्तरों के विस्तारीकरण के लिए आधारभूत संरचनात्मक निर्माण आदि के लिए 1184.85 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई।

छात्रावास सुविधा का विस्तार

मंत्रि-परिषद द्वारा महाविद्यालयीन छात्रावास योजना में 15 नवीन महाविद्यालयीन छात्रावास खोले जाने के फलस्वरूप 15 अधीक्षक के पदों और 8 छात्रावासों में 165 सीट वृद्धि के लिए 107.95 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त सीनियर छात्रावास योजना में 20 नवीन सीनियर छात्रावास एवं 4 आकांक्षा छात्रावास खोले जाने के लिए 917.52 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई।

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